हजारीबाग डीसी ने अलपीटो पंचायत के मुखिया सुमित देवी को किया सस्पेंड, सारी शक्तियां निरस्त
वित्तीय अनियमितता का आरोप
हजारीबाग (झारखंड)-झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के आदेश पर हजारीबाग के डीसी ने विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र के अलपिटो ग्राम पंचायत की मुखिया को सुमिता देवी को मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता को लेकर सस्पेंड कर दिया है। वित्तीय अनियमितता सही पाया गया। ज्यादातर उसके पति के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए गए। मुखिया की शक्ति को भी छिन लिया है। मुखिया के पति सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। अलपिटो पंचायत में मनरेगा 15 वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों से संबंधित योजनाओं में नियम विरुद्ध क्रियान्वयन कराने और मुखिया एवं उनके पति धनेश्वर यादव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप सुमिता देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत अलपिटो, प्रखण्ड विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग की वित्तीय शक्ति जब्त करते हुए निलम्बित करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त आरोपों के सापेक्ष डीसी हजारीबाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें तथ्यों व दस्तावेजों के अवलोकन विवेचन के क्रम में ग्राम पंचायत अलपिटो में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यय की गई राशि में अनियमितता किए जाने एवं 15 वें वित्त आयोग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 योजनाओं के क्रियान्वयन कराने में लाभुक समिति को राशि का भुगतान नहीं कर किसी एक व्यक्ति नारायण यादव के खाता में जमा कराया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसे गंभीर आरोप में मुखिया सुमिता देवी की संलिप्तता सत्य प्रमाणित होती है। उक्त आरोपों के सापेक्ष मुखिया सुमिता देवी से ज्ञापांक 22 मु/जिप दिनांक 7. 12. 2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी परन्तु मुखिया द्वारा अपना पक्ष एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 एवं विभागीय आदेश संख्या-26 सहपठित ज्ञापांक 371 दिनांक 15.02.2019 में निहित प्रावधानों तथा डीसी हजारीबाग द्वारा की गई स्पष्ट अनुशंसा के आलोक में मुखिया सुमिता देवी को निलम्बित करते हुए मुखिया पद की समस्त शक्तियां (वित्तीय शक्ति सहित) निलम्बित की जाती है। प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।